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किशोरी से रेप मामले में 20 साल की सजा:बेतिया में आरोपी को देना होगा 71 हजार जुर्माना, न देने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा

बेतिया में किशोरी के अपहरण और रेप मामले में विशेष न्यायाधीश रेप एवं पॉक्सो अरविंद कुमार ने एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 71 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी की पहचान इनरवा थाना क्षेत्र के घोड़पकड़ी निवासी साहेब खां के रूप में हुई है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि यह घटना 30 नवंबर 2023 की है। किशोरी शौच के लिए सरेह (खेत) में गई थी, तभी आरोपी साहेब खां उसे बहला-फुसलाकर अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया। उसने किशोरी को बसंतपुर गांव में एक परिचित महिला के घर दो दिनों तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह किशोरी को उसके घर छोड़ गया। घर में घुस जबरदस्ती ले जाने का किया प्रयास इसके कुछ दिनों बाद, 3 दिसंबर 2023 को आरोपी साहेब खां फिर किशोरी के घर में घुस गया और उसे जबरदस्ती ले जाने का प्रयास किया। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और मौके से फरार हो गया। इस संबंध में किशोरी की मां ने इनरवा थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई थी। साथ-साथ चलेंगी सभी सजाएं मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 342 में एक वर्ष, 363 में पांच वर्ष, 365 में पांच वर्ष, 376 में 20 वर्ष और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, 71 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाई गई है।


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