सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन (SIR) सुनवाई करते हुए कहा कि आधार को नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता. SC ने चुनाव आयोग की ‘फॉर्म 6’ की एंट्री तय करने की आंतरिक शक्ति को सही ठहराया और उसे ‘पोस्ट ऑफिस’ मानने से इनकार किया.
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