हरदोई में टीचरों ने छात्र को लात-घूसों से पीटा:जमीन पर गिराया, सीढ़ी से धक्का दिया; बोला- गर्दन दबाकर मुर्गा बनाया
हरदोई में 11वीं के एक छात्र को टीचर ने जमीन पर गिराकर लात-घूसों से पीटा। छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि वह लंच के समय दूसरी क्लास में बैठा था। इससे नाराज होकर टीचर ने उसकी पिटाई कर दी। इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। छात्र आरआर इंटर कॉलेज में पढ़ता है। छात्र के घरवालों की शिकायत पर 3 नामजद समेत 5 टीचरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मामला कोतवाली शहर थाना क्षेत्र नाघेट रोड का है। विस्तार से पढ़िए पूरा मामला देहात कोतवाली के भट्टापुरवा गांव का रहने वाला उबैद (15) आरआर इंटर कॉलेज में 11वीं का छात्र है। उबैद ने बताया कि 18 सितंबर को लंच के समय वह दूसरी क्लास में गया था। जैसे ही उसने अपने टीचर मनोज को देखा, तो डरकर क्लास से बाहर चला गया। उबैद को बाहर निकलता देख मनोज ने उसको आवाज दी। उबैद ने बताया कि आवाज सुनकर वह रुक गया, तो मनोज और अन्य टीचरों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद लात-घूसों से पीटना शुरू कर दिया। गर्दन दबाकर मारने की कोशिश की। बाद में उसे प्रिंसिपल ऑफिस ले गए और वहां भी पीटा। फिर ऑफिस में मुर्गा बना दिया। बोला- मुझे कुछ भी हुआ, तो कॉलेज मैनेजमेंट जिम्मेदार होगा
उबैद ने घर पहुंचकर घरवालों से पूरी घटना बताई। परिजन छात्र को लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 3 नामजद समेत 5 टीचरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उबैद ने बताया कि घटना का वीडियो भी है। साथी छात्रों ने भी घटना को सही बताया। उबैद ने बताया कि उसे शरीर पर कई जगह चोटें आई हैं। सीने में दर्द हो रहा है। घटना के बाद से वह डिप्रेशन में है। उबैद ने कहा कि अगर उसके साथ कोई अनहोनी हुई, तो इसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रबंधन की होगी। उबैद ने अधिकारियों से मांग की है कि घटना की निष्पक्ष जांच की जाए। स्कूल के लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जाएं और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो। साथ ही उसने कहा कि स्कूल प्रशासन ने उसे उपस्थित होने से मना किया है। वह अपने भविष्य की सुरक्षा चाहता है। एसपी ने बताया कि एक स्कूल में 18 सितंबर को उसी कॉलेज के टीचरों ने छात्र के साथ मारपीट की। इस संबंध में परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। क्या है नियम ?
भारत में स्कूल या कॉलेज में छात्रों के साथ शारीरिक दंड देना पूरी तरह से गैरकानूनी है। शिक्षा का अधिकार कानून (RTE Act, 2009) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323, 324, 325 के तहत किसी भी छात्र को मारना या चोट पहुंचाना अपराध है। स्कूलों में आमतौर पर केवल चेतावनी या अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुमति होती है, शारीरिक दंड की नहीं। ऐसे मामलों में छात्र या पेरेंट्स पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। स्कूल प्रशासन को दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाना पड़ता है। —————————– ये खबर भी पढ़ेंः- यूपी में एक्सप्रेस-वे पर MBA छात्र समेत 3 की मौत, बस, कार, ट्रक टकराए; यात्री के पैर कटे कन्नौज में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर 50 यात्रियों से भरी स्लीपर बस पीछे से ट्रक में जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया। इसके बाद बस पलट गई। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार भी बस में जा घुसी। पढ़ें पूरी खबर…
Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
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