सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री मालिकों डीएम की चेतावनी:बोले- कोई घटना हुई या फिर नियम तोड़े तो NSA लगेगी, मिसाइल जैसे पटाखे बैन

दीपावली पर्व को देखते हुए आतिशबाजी लाइसेंसियों के लिए प्रशासन ने सख्त दिखाई दे रहा है। डीएम मनीष बंसल ने कहा-यदि मानक का पालन नहीं किया गया या लापरवाही से दुर्घटना हुई तो दोषियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लगाई जाएगी। डीएम ने कहा- कोई भी लाइसेंसी अपने लाइसेंस की क्षमता से अधिक आतिशबाजी का निर्माण नहीं करेगा। जिस लाइसेंसी को केवल फुलझड़ी और अनार बनाने की अनुमति है, वो सिर्फ वही बनाएगा। अन्य पटाखों का निर्माण प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही माचिस, पोप-पोप और मिसाइल जैसे पटाखों का निर्माण नहीं होगा। इस पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कच्चे माल और तैयार माल का पूरा रिकॉर्ड बनाएंगे उन्होंने कहा- सभी आतिशबाजी इकाइयों में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। इसके अलावा लाइसेंसधारी अपने कच्चे माल और तैयार माल का पूरा रिकॉर्ड बनाएंगे। साथ ही उन्हें श्रम कानूनों का पालन करना होगा। डीएम ने सभी एसडीएम और सीओ के अलावा फायर अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर आतिशबाजी इकाइयों का संयुक्त औचक निरीक्षण करने का आदेश दिया। यदि किसी इकाई में मानकों का पालन नहीं होता है तो उसके निलंबन की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आतिशबाजी इकाइयों की जांच करने के निर्देश निर्धारित सीमा से बाहर कारोबार करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए थाना प्रभारियों और बीट निरीक्षकों को निर्देश दिए है कि वे नियमित रूप से आतिशबाजी इकाइयों की जांच करें और किसी भी गड़बड़ी की तुरंत सूचना दें। डीएम मनीष बंसल ने कहा कि दीपावली पर सभी लाइसेंसधारी मानकों का पालन करें। यदि लापरवाही या नियमों के उल्लंघन से दुर्घटना होती है तो जिम्मेदार के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Curated by DNI Team | Source: https://ift.tt/Ds1ahgN