संजय सिंह आचार संहिता मामले में सुनवाई टली:नहीं पहुंचा गवाह, 8 अक्टूबर को अगली तारीख; साक्ष्य प्रस्तुत करने की चल रही प्रक्रिया
सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के आचार संहिता उल्लंघन मामले में शुक्रवार को सुनवाई टल गई। गवाह के उपस्थित न होने के कारण कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 8 अक्टूबर की तारीख तय की है। यह मामला 13 अप्रैल 2021 का है। आरोप है कि बंधुआकलां थाने के हसनपुर गांव में पंचायत चुनाव के दौरान बिना अनुमति सभा की गई थी। पुलिस ने संजय सिंह सहित 12 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वे जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में बिना अनुमति के सभा कर रहे थे। इस मामले में अन्य आरोपियों ने जमानत करा ली थी। संजय सिंह के गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया था। जुलाई 2024 में उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें 20 हजार रुपए की दो जमानत और निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा किया गया। पुलिस ने जांच के बाद मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी, जगदीश यादव सहित 11 लोगों को आरोपी बनाया था। जून में विशेष कोर्ट ने उनके अधिवक्ता की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने आरोप पत्र स्वीकार करते हुए आरोप तय किए थे। वर्तमान में मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया चल रही है। संजय सिंह के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि गवाह के उपस्थित न होने के कारण आज केस की सुनवाई टल गई।
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