मौलाना तौकीर के प्रदर्शन से पहले धारा-163 लागू:बिना अनुमति नहीं होगा धरना-प्रदर्शन, भड़काऊ भाषण पर रोक
मौलाना तौकीर रज़ा ने शुक्रवार को इस्लामिया ग्राउंड में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। उनके इस ऐलान से पहले ही बरेली में धारा-163 लागू कर दी गई है, जो पहले धारा-144 के रूप में लागू थी। डीएम अविनाश सिंह ने साफ कहा है कि जनपद में अगर किसी ने भी खुराफात करने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। 27 सितंबर तक लागू रहेगी धारा-163 एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा 31 जुलाई 2025 को जारी आदेश के तहत 27 सितंबर 2025 तक जनपद बरेली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 लागू रहेगी। बिना अनुमति नहीं होगा कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम जनपद में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जनसभा, शोभायात्रा, जलसा, उर्स, कथा, कीर्तन, जागरण आदि का आयोजन पुलिस प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति बिना अनुमति एकत्र नहीं हो सकेंगे। यह आदेश सरकारी प्रतिष्ठानों पर चल रहे सरकारी कार्यों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। भड़काऊ लेख, पोस्टर और भाषण पर होगी सख्ती कोई भी व्यक्ति ऐसा लेख, पर्चा या पोस्टर प्रकाशित नहीं करेगा और न ही ऐसा भाषण देगा जिससे किसी समुदाय में तनाव, शांति भंग होने की आशंका या सामाजिक विद्वेष उत्पन्न हो। धार्मिक या ऐतिहासिक महापुरुषों के विरुद्ध टिप्पणी करना भी प्रतिबंधित है। साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक उन्माद फैलाने या भ्रमण कर लोगों को भड़काने की हरकत पर सख्त कार्रवाई होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी शिकंजा इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 (पूर्व भा.दं.सं. की धारा-188) के तहत दंडनीय होगा। संबंधित थाना प्रभारी उल्लंघन पाए जाने पर मुकदमा दर्ज कर प्रभावी कार्रवाई करेंगे।
Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
Leave a Reply