बुलंदशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी, आरोपी को 10 साल जेल:पुलिस पर फायरिंग के मामले में 50 हजार का अर्थदंड भी लगा

बुलंदशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद, वर्ष 2015 में पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी जीतपाल उर्फ जीतू उर्फ जितेंद्र को 10 साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह घटना वर्ष 2015 में हुई थी, जब आरोपी जीतपाल ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। उसके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद हुआ था। इस संबंध में सिकंदराबाद थाने में आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दो अलग-अलग मुकदमे (मुअसं- 320/2015 और मुअसं- 321/15) दर्ज किए गए थे। पुलिस ने मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। बुलंदशहर की मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में सशक्त और प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन की कार्यवाही सफलतापूर्वक संपन्न हुई। न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार-03 (एडीजे-14 स्पेशल ईसी एक्ट, जनपद बुलंदशहर) ने जीतपाल उर्फ जीतू उर्फ जितेंद्र को दोषी पाया। उन्हें 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक आशुतोष सिंह और योगेश शर्मा, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार हेड कांस्टेबल उमेश कुमार और कोर्ट मुहर्रिर कांस्टेबल विकास पंवार का इस मामले में महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रभावी पैरवी के माध्यम से अभियुक्त को सजा दिलाना बुलंदशहर पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।

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