बलिया में आरोपी महिला को आजीवन कारावास की सजा:हत्या के मामले में कार्रवाई, 1 लाख 1 हजार का जुर्माना भी लगा
बलिया में एक अभियुक्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शैल कुमारी उर्फ शिव कुमारी को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास कै साथ ही एक लाख एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद आया है। अभियुक्ता को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 (भाग-1) के तहत आजीवन कारावास और 1,00,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर उन्हें तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त, धारा 323 के तहत एक वर्ष का कारावास और 1,000 रुपये का अर्थदंड (अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास), तथा धारा 324 के तहत दो वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड (अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास) भी लगाया गया है। यह मामला थाना सहतवार में 9 जुलाई 2023 को दर्ज किया गया था। वादिनी ने शिकायत की थी कि मकान और जमीन के बंटवारे को लेकर चार आरोपियों ने उनके मोती चंद को मारा-पीटा था। इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाने पर उसी दिन मोती चंद की मौत हो गई थी। इस मामले में, थाना सहतवार में मु0अ0सं0-195/2023, धारा 304, 323, 504, 506 भा.द.वि. के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद बलिया द्वारा 15 सितंबर 2025 को यह फैसला सुनाया गया। अन्य तीन आरोपी, बब्लु राम, अमर राम और नीतू देवी को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के कारण यह सजा संभव हो पाई। अभियोजन अधिकारी डीजीसी संजीव कुमार सिंह ने इस मामले में पैरवी की।
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