पूर्व विधायक सोनू सिंह समेत 19 बरी:सुल्तानपुर में 19 साल पुराने मामले में MP/MLA कोर्ट का फैसला

सुल्तानपुर के इसौली के पूर्व विधायक और वर्तमान में सपा नेता चंद्रभद्र सिंह ‘सोनू’ समेत उनके 18 समर्थकों को बड़ी राहत मिली है। शनिवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने 19 साल पुराने एक मामले में सभी को बरी कर दिया। यह मामला कूरेभार थाने में मारपीट और अन्य धाराओं में दर्ज किया गया था। यह घटना 24 अगस्त 2006 की है, जब चंद्रभद्र सिंह ‘सोनू’ विधायक थे। कूरेभार थाने में तैनात सिपाही यावर अली पर थाने में घुसकर हमले का आरोप पूर्व विधायक के भाई यशभद्र सिंह ‘मोनू’ और उनके साथियों पर लगा था। इस मामले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अजय मिश्रा अपनी टीम के साथ मायंग गांव पहुंचे थे। वे मोनू सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पूर्व विधायक के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान वहां मौजूद जनता में आक्रोश भड़क गया और जमकर बवाल हुआ। इस घटना को लेकर कूरेभार थाने में चंद्रभद्र सिंह समेत 300-400 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में 25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान 6 आरोपियों की मौत हो गई, जिसके बाद 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला। पूर्व विधायक के अधिवक्ता रूद्र प्रताप सिंह उर्फ मदन सिंह ने बताया कि एमपी/एमएलए कोर्ट ने अब सभी 19 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद विधायक समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। पूर्व विधायक ने इसे सत्य की जीत बताया और अदालतों पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया।

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