पूजा गिरफ्तार न हुई तो संपत्ति होगी कुर्क:अलीगढ़ में बाइक शोरूम मालिक की हत्या में हैं आरोपी, महामंडलेश्वर का पद भी हुआ समाप्त
अलीगढ़ में टीवीएस बाइक शोरूम मालिक की हत्या में फरार चल रही महामंडलेश्वर डॉ अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय के खिलाफ अब पुलिस सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। पुलिस ने कोर्ट से उनके खिलाफ NBW (नॉन बेलेबल वारंट) जारी करा दिया है। NBW जारी होने के बाद अब पुलिस तेजी से आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई में जुटी है। इसके बाद भी आरोपी अगर गिरफ्तार नहीं होती हैं और फरार रहती हैं, तो पुलिस धारा 82 के तहत कार्रवाई करेगी। धारा 82 की कार्रवाई होने के बाद आरोपी के खिलाफ कुर्की के आदेश जारी किए जाएंगे और सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। 25 हजार की ईनामिया है पूजा हत्या के आरोप में वांछित चल रही पूजा शकुन पांडेय की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी अलीगढ़ ने शुक्रवार को 25 हजार का ईनाम घोषित किया था। जिसके बाद शनिवार को उसके खिलाफ कोर्ट से NBW वारंट जारी हो गए हैं। NBW के बाद धारा 82 की कार्रवाई की जाती है। धारा 82 के तहत फरार चल रहे आरोपी को निर्धारित समय में सरेंडर करने का आदेश दिया जाता है। आमतौर पर सूचना प्रकाशित होने के बाद 30 दिन का समय आरोपी को मिलता है। इसके बाद भी आरोपी अगर सरेंडर नहीं करता है तो कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाती है। महामंडलेश्वर का पद भी होगा समाप्त बाइक शोरूम मालिक की हत्या में मुख्य आरोपी पूजा शकुन पांडेय साध्वी थी और उनके पास महामंडलेश्वर का पद था। वह निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर थी और विभिन्न धार्मिक आयोजनों में आगे रहती थी। लेकिन हाई प्रोफाइल मामला होने के बाद संत समाज में भी उनके प्रति निराशा है। जिसके बाद पूजा शकुन पांडेय का पद भी समाप्त किया जा रहा है। निरंजनी अखाड़े से महामंडलेश्वर का पद समाप्त होने की औपचारिक घोषणा जल्दी ही कर दी जाएगी। मौखिक रूप से उनका पद समाप्त करने की घोषणा की जा चुकी है। यह घोषणा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज की ओर से की गई है। हत्या के बाद से फरार हैं पूजा खैर में टीवीएस बाइक का शोरूम चलाने वाले अभिषेक गुप्ता की हत्या 26 सितंबर को हुई थी। रात 9 बजे दो बदमाशों ने उन्हें सारसौल चौराहे पर बस में चढ़ने के दौरान गोली मार दी थी। हाथरस के सिकंदराराउ के गांव कचौरा निवासी मृतक अभिषेक गुप्ता पुत्र नीरज गुप्ता के सिर में गोली लगी थी और जेएन मेडिकल कालेज में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। घटना के बाद पुलिस ने रात में ही पोस्टमार्टम कराया था और परिवार सुबह 5 बजे शव लेकर हाथरस रवाना हो गया था। 27 सितंबर को अभिषेक के भाई आशीष ने महामंडलेश्वर पूजा शकुन, उनके पति अशोक पांडेय समेत गोली चलाने वाले दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने हत्या की साजिश रचने वाले अशोक पांडेय तत्काल हिरासत में ले लिया था, लेकिन पूजा फरार हो गई थी। मृतक के साथ अवैध संबंध के आरोप अभिषेक की हत्या के बाद उसके पिता और भाई ने रुपए के लेनदेन का आरोप लगाते हुए हत्या का आरोप लगाया था। लेकिन बाद में मृतक के पिता नीरज गुप्ता ने सारी घटना का खुलासा करते हुए कहा कि आरोपी महामंडलेश्वर के उनके बेटे के साथ अवैध संबंध थे। आरोपी ने पहले प्रेम संबंध बनाए और फिर बाद में शादी का दबाव बनाने लगी। जब उनके बेटे ने आरोपी से दूरी बनाई तो वह बौखला उठी और बार-बार बाइक एजेंसी में पार्टनरशिप का दबाव बना रही थी। जिससे दोनों का मेलजोल बना रहे। जब अभिषेक ने उनकी बात नहीं सुनी तो आरोपी ने हत्या करा दी। तीन आरोपी जा चुके हैं जेल अभिषेक हत्याकांड में नामजद रहे पूजा शकुन के पति और हत्या की साजिश रचने के आरोपी अशोक पांडेय को पुलिस ने सबसे पहले गिरफ्तार करके 28 सितंबर को ही जेल भेज दिया था। इसके बाद 1 अक्टूबर को पुलिस ने हत्या की डील कराने वाले आरोपी फजल को गिरफ्तार किया था। वहीं 3 अक्टूबर को गोली मारने वाले आरोपी आसिफ को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। अब पूजा की तलाश जारी है। आरोपी जल्दी ही होगी गिरफ्तार एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं। सर्विलांस टीमें लगातार आरोपी को ट्रेस कर रही हैं और जल्दी ही आरोपी पुलिस की हिरासत में होगी। जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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