दुष्कर्म-हत्या के दोषी को फांसी की सजा:20 महीने पुराने मामले में कोर्ट का फैसला, 8 गवाहों की हुई पेशी

गाजीपुर की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बालक से अप्राकृतिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी संजय नट को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायालय ने यह फैसला घटना के मात्र 20 माह के भीतर सुनाया, जिससे पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय मिला। यह जघन्य घटना गहमर थाना क्षेत्र में लगभग 20 माह पूर्व हुई थी। आरोपी संजय नट ने 8 वर्षीय एक बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को एक बोरे में भरकर अपने घर के बक्से में छिपा दिया था। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने इस कृत्य को ‘मानवता को शर्मसार करने वाला अपराध’ बताया। अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म और हत्या, दोनों गंभीर आरोपों में मृत्युदंड की सजा सुनाई। सरकारी अधिवक्ता प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 8 गवाहों को अदालत में पेश किया। सभी गवाहों ने घटना के कथानक का समर्थन किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए फांसी की सजा का ऐलान किया।

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