दहेज हत्या में पति-सास को उम्रकैद:फिरोजाबाद कोर्ट का फैसला, 40 हजार जुर्माना
फिरोजाबाद में दहेज हत्या के एक मामले में पति और सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत ठोस साक्ष्य और प्रभावी पैरवी के आधार पर यह फैसला सुनाया। दोषियों पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला थाना टूंडला क्षेत्र से संबंधित है। न्यायालय ने अभियुक्त मनीष पुत्र कमल सिंह और उसकी मां उर्मिला देवी पत्नी कमल सिंह, निवासी चंडिका, थाना टूंडला को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में विशेष और प्रभावी पैरवी की गई। इसमें अभियोजक प्रिय प्रताप सिंह, पुलिस मॉनिटरिंग सेल और कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल हरेन्द्र शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत किए गए संगठित प्रयासों से ही दोषियों को कठोर सजा दिलाई जा रही है। इसका उद्देश्य समाज में दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराधों पर अंकुश लगाना है।
Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
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