जमीन दिलाने के नाम पर 30 लाख की धोखाधड़ी:हापुड़ में चार लोगों पर केस दर्ज, 8 मार्च को हुआ था सौदा

हापुड़ में जमीन के सौदे के नाम पर 30 लाख रुपये की धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि चार लोगों ने जमीन का सौदा करने के बाद उसे दूसरे खरीदारों को बेच दिया। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। एसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, मोहम्मद आमिर नामक व्यक्ति ने एसपी को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि 8 मार्च 2024 को उनका मोहल्ला कोटला मेवातियान निवासी मुन्नी, मोहल्ला अलीनगर करीमपुरा रामपुर रोड निवासी मोहम्मद शानू, कासिम और भूरा से 1200 वर्ग गज जमीन का सौदा 84 लाख रुपये में तय हुआ था। आमिर ने इकरारनामे के तहत 30 लाख रुपये एडवांस दिए थे। शेष 54 लाख रुपये 6 जुलाई 2025 को बैनामा के समय देने तय हुए थे। 3 जून को कर दिया दूसरों से सौदा आमिर का आरोप है कि आरोपियों ने धोखाधड़ी करते हुए 3 जून 2025 को वही जमीन ग्राम गिरधरपुर तुमरैल निवासी गीता और ग्राम चंदपुरा तहसील धौलाना निवासी मिथलेश के नाम से इकरारनामा कर दिया। जमीन पर पहुंचे तो हुआ विवाद, पीटा और धमकाया 10 जून को आमिर जब जमीन पर चारदीवारी बनाने पहुंचे तो गीता और मिथलेश पहले से ही निर्माण की तैयारी कर रहे थे। आमिर ने अपना इकरारनामा दिखाकर रोकने की कोशिश की तो मुन्नी और अन्य आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद लाठियों-डंडों से उनकी पिटाई कर दी गई। आरोपियों ने धमकी दी कि दोबारा जमीन पर आए तो उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा देंगे या जान से मारकर लाश वहीं दफना देंगे। पुलिस ने दर्ज किया केस पीड़ित किसी तरह जान बचाकर घर लौटे और एसपी को तहरीर दी। आदेश पर कोतवाली पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र बिष्ट ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

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Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर