गोरखपुर में पार्किंग के लिए नई नियमावली:निजी भूमि और मॉल में पार्किंग के लिए नगर निगम से लेनी होगी अनुमति
गोरखपुर नगर निगम ने पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और अवैध पार्किंग पर रोक लगाने के लिए नई नियमावली लागू कर दी है। अब कोई भी व्यक्ति निजी भूमि, शॉपिंग मॉल या किसी परिसर में पार्किंग शुरू करने से पहले नगर निगम से अनुमति लेगा। लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों के किनारे भी पार्किंग की सुविधा केवल निगम की स्वीकृति के बाद ही संचालित की जा सकेगी। कार्यकारिणी- बोर्ड बैठक में मिला प्रस्ताव को अनुमोदन नगर निगम की हालिया कार्यकारिणी और बोर्ड बैठक में पार्किंग नियमावली को मंजूरी दी गई। इस नियमावली के तहत सड़क किनारे पार्किंग को वैध मान्यता प्रदान की गई है। निगम की कार्यकारिणी और बोर्ड पार्किंग स्थल के पंजीकरण की प्रक्रिया और पार्किंग शुल्क का निर्धारण करेंगे। इससे शहर में पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित करने का मार्ग साफ हो गया है। लाइसेंस के बिना पार्किंग होगी अवैध, होगी सख्त कार्रवाई अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया कि जो भी व्यक्ति या संस्था पार्किंग सुविधा संचालित करना चाहती है, उसे नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस पार्किंग चलाना अवैध माना जाएगा। ऐसे मामलों में जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना वसूला जाएगा और पार्किंग स्थल पर रखी सामग्री को जब्त कर लिया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार का लक्ष्य नगर निगम का कहना है कि नई व्यवस्था से अवैध और अव्यवस्थित पार्किंग पर रोक लगेगी। इससे शहर की यातायात व्यवस्था सुधरेगी और मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आएगी। निगम को उम्मीद है कि इन सख्त प्रावधानों के बाद पार्किंग प्रबंधन पारदर्शी होगा और लोगों को सुगम यातायात का लाभ मिलेगा। पार्किंग शुल्क- पंजीकरण प्रक्रिया जल्द तय होगी निगम की कार्यकारिणी और बोर्ड अब अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से पार्किंग शुल्क और पंजीकरण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे। नियम तय होते ही निजी पार्किंग संचालकों को नोटिस जारी कर अनुमति लेने का निर्देश दिया जाएगा। निगम अधिकारियों के अनुसार यह कदम न सिर्फ राजस्व बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि पार्किंग की अनियमितता पर भी काबू पाया जा सकेगा।
Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
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