कृष्णलला के मित्र कौशल किशोर को हटाने की अर्जी खारिज:श्रीकृष्ण जन्मभूमि- ईदगाह विवाद में सुनवाई, अन्य मामलों पर हाईकोर्ट 9 अक्टूबर डेट लगी
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा व शाही ईदगाह विवाद मामले में वाद नंबर -7 (श्रीभगवान श्रीकृष्ण लला विराजमान) में कृष्ण लला के निकट मित्र कौशल किशोर को हटाने की मांग में दाखिल अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। वाद नंबर-4 को प्रतिनिधि वाद बनाए जाने को लेकर दाखिल आपत्ति अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगली तिथि 9 अक्तूबर नियत कर दी है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। कौशल किशोर के अधिवक्ता ने दलील दी कि वह वैध तरीके से कृष्ण लला के मित्र हैं। उन्हें केस से हटाना संभव नहीं है। (श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा) केस में वादी आशुतोष पांडेय की प्रतिनिधि वाद बनाए जाने की अर्जी पर बहस हुई। वाद संख्या चार को प्रतिनिधि वाद बनाए जाने की मांग की। वाद नंबर-7 में अधिवक्ता अनिल सिंह व अजय सिंह ने दलील दी कि प्रतिनिधि वाद वहां लागू होता है, जहां वाद विषय एक हो और बहुत सारे लोगों का हित उससे जुड़ा हो। एक विषय से संबंधित तमाम वाद होने पर एकीकृत कर सभी साक्ष्यों के आधार पर मामला निर्णीत होना चाहिए। वाद नंबर-3 और 13 में हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने दलील दी कि सबसे पहले उन्होंने केस दायर किया था। इसलिए उनके केस को प्राथमिकता से सुना जाना चाहिए। प्रतिनिधि वाद वाद नंबर-17 के अधिवक्ता अजय सिंह ने दलील दी कि प्रतिनिधि वाद पर पहले ही फैसला आ चुका है। ऐसे में यह अर्जी सुनने योग्य नहीं है।
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