इलाज में लापरवाही बरतने पर लाइफ लाइन हॉस्पिटल पर जुर्माना:गलत इंजेक्शन लगाने पर बच्ची के पैरों में हुई थी गांठ
जिला उपभोक्ता फोरम ने इलाज में लापरवाही बरतने पर जूही कलां स्थित लाइफ लाइन हॉस्पिटल पर 50 हजार जुर्माना लगाया है। साथ ही 10,688 रुपए इलाज का खर्च और मुकदमा दाखिल होने की तिथि से भुगतान की तिथि तक इसी धनराशि का 8 प्रतिशत ब्याज देने के आदेश दिए हैं। बादशाहीनाका नौघड़ा निवासी रितेश भार्गव ने बताया कि उनकी पत्नी ज्याेति भार्गव ने एक मार्च 20220 को लाइफ लाइन हॉस्पिटल में बेटी वृंदा भार्गव को जन्म दिया था। 19 मई को वह बेटी के टीकाकरण के लिए डॉ. श्वेता सचान के पास गए। वहां डॉक्टर ने अपने मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन मंगवाा कर टीकाकरण कराया। टीका लगने के बाद बच्ची के पैर लाल हो गए। डॉक्टर ने सिकाई करने को कहा, लेकिन सिकाई से भी कोई लाभ नहीं हुआ। डॉ. श्वेता ने नर्स की लापरवाही मानी। इसके बाद उन्होंने रीजेंसी हॉस्पिटल में बेटी को दिखाया। वहां पैरों में गांठ होने की जानकारी दी गई। जल्द ऑपरेशन न कराने पर कैंसर होने की बात कही गई। जिस पर उन्होंने रीजेंसी में बेटी का ऑपरेशन कराया, जिसमें उनके करीब 5 लाख रुपए खर्च हुए। आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार, सदस्य नीलम यादव 45 दिन के अंदर पीड़ित को जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।
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