9 साल पुराने छात्र हत्याकांड के तीन दोषियों को आजीवन-कारावास:मुसाफिरखाना में गोली मारकर की गई थी हत्या, जुर्माना भी लगा
अमेठी में नौ साल पुराने छात्र हत्याकांड में अदालत ने तीन आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे चतुर्थ निशा सिंह की अदालत ने दोषियों पर कुल 32 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला कमरौली थाना क्षेत्र का है। 15 अगस्त 2016 को केंद्रीय विद्यालय के छात्र विकास राजपूत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, जब क्राइस द किंग स्कूल के पास उन पर हमला हुआ। मृतक के पिता प्रेमलाल, जो बीएचएल में सहायक अभियंता हैं, ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में खुलासा हुआ कि हत्या की वजह 17 दिसंबर 2015 को एक जन्मदिन पार्टी में हुआ विवाद था। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने हत्या की साजिश रची थी। पालपुर घोसियाना निवासी मोहम्मद अफजल, एएच इंटर कॉलेज के पास निवासी मोहम्मद अकील और निहालगढ़ कस्बा निवासी अनस खां उर्फ सोनू उर्फ डॉक्टर को इस मामले में दोषी ठहराया गया। अदालत ने तीनों दोषियों को आपराधिक षड्यंत्र और हत्या के अपराध में आजीवन कारावास तथा 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, दोषी अनस खां को आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास और दो हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया। शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर शुक्ल की पैरवी पर अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। गुरुवार को दोषसिद्धि के बाद, शुक्रवार को अदालत ने सजा का ऐलान किया और दोषियों को जेल भेजने का आदेश दिया।
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