2 और 3 अक्टूबर को शराब की दुकानें रहेंगी बंद:गांधी जयंती और प्रतिमा विसर्जन को लेकर डीएम मऊ ने निर्देश जारी किया
मऊ के जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण मिश्र ने दुर्गा पूजा, दशहरा, रामलीला और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 2 और 3 अक्टूबर, 2025 को प्रभावी रहेगा। उत्तर प्रदेश आबकारी मैनुअल के नियम-13 (बी) के प्रावधानों के तहत, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जिले की सभी थोक और फुटकर शराब दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इसमें देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, कंपोजिट शॉप, भांग, ताड़ी दुकानें, मॉडल शॉप और बार अनुज्ञापन (एफएल-7) शामिल हैं। इस दिन बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इसके अतिरिक्त, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के कारण 3 अक्टूबर, 2025 को मऊ नगर क्षेत्र की कुछ विशिष्ट मदिरा दुकानें शाम 5:00 बजे तक बंद रहेंगी। इनमें मऊ कस्बा दसई पोखरा, कम्हरिया, भीटी चौराहा स्थित देशी शराब की दुकानें और मिर्जाहादीपुरा, सलाहाबाद बड़ा पोखरा, मऊ चौक, सहादतपुरा तथा भीटी चौराहा स्थित कंपोजिट शॉप शामिल हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। इन दिनों दुकानों की बंदी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
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