12 साल से खाली भूखंडों का आवंटन होगा निरस्त:वर्क सर्किल ने सौंपी 10 भूखंडों की सूची, नोएडा प्राधिकरण बोर्ड का निर्णय, बाकी को छह महीने का समय

आवासीय और ग्रुप हाउसिंग भूखंड जिन पर 12 साल अधिकतम टाइम एक्सटेंशन के बाद भी निर्माण नहीं किया गया है। भूखंड खाली है इनको निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे करीब 10 भूखंडों की सूची प्राधिकरण के वर्क सर्किल की ओर से दी गई है। जबकि 9 ऐसे भूखंड है जिन पर आंशिक निर्माण किया गया है या वो निर्माणाधीन है। ऐसे भूखंडों पर आवंटी को निर्माण पूरा कर अधिभोग प्रमाण पत्र लेने के लिए छह महीने का समय दिया गया है। इसके बाद किसी प्रकार का समय नहीं दिया जाएगा। प्राधिकरण ने दो प्रकार से दिया लाभ प्रतिसाल एक प्रतिशत की दर से मिलना था समय विस्ताार
दरअसल, प्राधिकरण की 205वीं बोर्ड में आवासीय और ग्रुप हाउसिंग भूखंड में निर्धारित समय में निर्माण पूरा नहीं कराने पर लीज डीड की शर्त के अनुसार टाइम एक्सटेंशन पहले साल के लिए आवंटन दर का एक प्रतिशत, दूसरे साल के लिए 2 , तीसरे के लिए 3 , चौथे साल के लिए 4 प्रतिशत इसी तरह 10 साल अतिरिक्त समय के लिए कुल आवंटन दर का 10 प्रतिशत देने का नियम था। इसके बाद भी आवंटियों ने निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया। तीन महीने का दिया गया अतिरिक्त समय
ऐसे में 208वीं बोर्ड में आंशिक संशोधन करते हुए नियमों में बदलाव किया गया और आवंटी को स्पष्ट कहा कि 12 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी जिन आवंटियों ने अधिभोग प्रमाण पत्र नहीं लिया है। उनको 31 मार्च 2023 तक का समय दिया जाता है। इस समय सीमा का लाभ भी कई आवंटियों ने नहीं लिया। न तो निर्माण करवाया और न अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया। प्राधिकरण ने एक बार पुर से 214वीं बोर्ड में तीन महीने एक्सटेंशन देते हुए अंतिम अवसर दिया। इसके बाद भी आवंटियों ने निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया। ऐसे में प्राधिकरण स्पष्ट कहा कि खाली भूखंडों का आवंटन निरस्त किया जाए। साथ ही जिनके भूखंडों पर निर्माण हो रहा है उन्हें छह महीने में निर्माण कर अधिभोग प्रमाण पत्र हासिल करना होगा। खाली पड़े भूखंड
एम-40/66, एम-41/66, बीएस-149/70, एसके-31/112, डी-18/52, डी-19/52, सी-180/49, ई-98/22/50, डी169/39/50,डी166/14/50 जिन पर किया गया निर्माण
बीएच-26/70, जीटी-33/70, एसके-129/112, डी-169/17 सेक्टर-50, सी-78/52, बीआर -20/45, सी-40/14, 01/जीएच-3/105

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