12 साल पुराने अपहरण, दुष्कर्म मामले में सजा:बरेली कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया, सुनाई कठोर सजा
बरेली की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 12 साल पुराने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2013 का है। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के आकलाबाद निवासी धर्मपाल ने वर्ष 2013 में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि राजेश कुमार नामक युवक, जो उनके सेलर पर काम करता था, उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर बिहार ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में थाना देवरनिया में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट बरेली में हुई, जहां अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाह पेश किए। अदालत ने 10 अक्टूबर 2025 को आरोपी राजेश कुमार, पुत्र रामस्वरूप राय, निवासी बिलहिया, थाना अहियापुर, जनपद मुजफ्फरपुर (बिहार) को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है: धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत 5 वर्ष का कारावास और ₹20,000 का अर्थदंड; तथा धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत 3 वर्ष का कारावास और ₹10,000 का अर्थदंड। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कुल मिलाकर, आरोपी पर ₹30,000 का अर्थदंड लगाया गया है।
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