हत्या के तीन आरोपियों को उम्रकैद:अमेठी में कोर्ट ने सुनाई सजा, 30 हजार रूपये का जुर्माना लगाया, 2016 में हुई थी वारदात

अमेठी के कमरौली थाना क्षेत्र में 2016 में युवक की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में सुल्तानपुर कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों का जुर्माना भी लगाया गया है।अर्थ दंड न जमा करने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भी होगा । दरअसल यह पूरा मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के करीडीह जलालपुर गांव से जुड़ा है जहां गांव के रहने वाले प्रेमलाल के बेटे की 16 अगस्त 16 को कमरौली थाना क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।मामले में पिता की तहरीर पर पुलिस में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले में कार्यवाही शुरू की।तत्कालीन दरोगा नीरज गुप्ता को विवेचक बनाया गया। विवेचक द्वारा कड़ी पैरवी करते हुए घटना के साक्ष्यों को कोर्ट में रखा गया और आरोप पत्र ए 80 23 नवंबर 2016 को कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद मामले में कार्रवाई शुरू हुई।घटना को अंजाम देने वाले मोहम्मद अफजल पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी पालपुर घोसियाना जगदीशपुर,मोहम्मद अकील पुत्र मोहम्मद नफीस निवासी ए एच एस कॉलेज के पास बाजार शुकुल रोड थाना जगदीशपुर और अनस खान उर्फ सोनू उर्फ डॉक्टर पुत्र कल्लू उर्फ रफीक अहमद निवासी डोलिया निहालगढ़ थाना जगदीशपुर को एएसजे 4 कोर्ट ने आजीवन कारावास के सदस्य सुनाई है। इसके अलावा सभी आरोपियों पर 30 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है।अर्थ दंड नही देने पर 3 महीने की अतिरिक्त कारावास भी होगी।

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