संभल में 80 मकानों, मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया स्टे, अधिवक्ता बोले- तहसीलदार कागजों की जांच करेंगे

संभल में 80 मकानों और एक मस्जिद पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में स्टे ऑर्डर जारी किया है, जिससे प्रभावित परिवारों और मकान मालिकों ने राहत की सांस ली है। मामला संभल के थाना रायसत्ती क्षेत्र के मोहल्ला हातिम सराय का है। राजस्व विभाग की टीम ने यहां 80 मकानों और एक मस्जिद को अवैध बताते हुए नोटिस जारी किए थे। तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा जारी इन नोटिसों में कब्जेदारों से जमीन के हस्तांतरण संबंधी जानकारी मांगी गई थी। प्रशासन ने इन मकानों पर लाल निशान भी लगवा दिए थे, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया था। उन्हें आशंका थी कि जल्द ही उनके आशियाने उजाड़ दिए जाएंगे। इस स्थिति के बाद कई मकान मालिकों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद प्रशासनिक कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दी। कोर्ट के इस आदेश से प्रभावित परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने बताया कि प्रशासन की कार्रवाई के बाद उन्हें नींद नहीं आ रही थी, अब न्यायालय से कानूनी लड़ाई जीतने के बाद उन्हें चैन मिला है। अधिवक्ता मुमताज आलम ने बताया कि प्रशासन द्वारा जारी नोटिस प्रक्रिया और कब्जा धारकों के सुनवाई के अधिकारों का उल्लंघन करते हुए दिए गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मुवक्किलों के पास वैध दस्तावेज हैं और जमीन का लेनदेन नियमानुसार हुआ था। अदालत ने यह मानते हुए राहत दी है कि जब तक सभी पक्षों की बात नहीं सुनी जाती, तब तक कोई तोड़फोड़ कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद हातिम सराय में शांति का माहौल है और लोग अब स्थायी न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।

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