ललितपुर में छेड़छाड़ मामले में युवक को 3 साल सजा:नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी को अर्थदंड भी लगाया गया
ललितपुर में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट के पुराने मामले में बुधवार को न्यायाधीश ने आरोपी युवक को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि विशेष न्यायाधीश ने नेहरू नगर निवासी मोहित यादव को दोषी करार दिया। आरोपी को धारा 354बी के तहत तीन वर्ष का कारावास और 4 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त, धारा 323 के तहत एक वर्ष का कारावास और 1,000 रुपये का अर्थदंड, तथा धारा 504 के तहत एक साल की सजा भी सुनाई गई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरोपी द्वारा पूर्व में कारागार में बिताई गई अवधि को इस दंडादेश में समायोजित किया जाएगा और सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। एडीजीसी नरेंद्र सिंह गौर के अनुसार, यह घटना 8 सितंबर 2019 की है। पीड़िता के पिता ने बताया था कि सुबह लगभग 7 बजे उनकी 17 वर्षीय बेटी कोचिंग से घर लौट रही थी। तभी नेहरू नगर निवासी मोहित यादव ने उसका पीछा किया। एक मैरिज गार्डन के पास मोहित ने लड़की का हाथ पकड़कर उसे रोका। उसने लड़की से मोबाइल नंबर मांगा और बात करने का दबाव बनाया। जब लड़की ने विरोध करते हुए हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट भी की। शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया था और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए थे।
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