ललितपुर में छेड़खानी के दोषी को 3 साल की जेल:कोर्ट ने 4 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
ललितपुर में एक छेड़खानी के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की कोर्ट ने आरोपी शेर बहादुर उर्फ बन्टू को तीन साल की जेल और 4000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला थाना बार क्षेत्र का है, जहां आरोपी के खिलाफ धारा 354(क), 506 भादवि और पोक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी ग्राम वस्तगुँवा का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक मो. मुश्ताक के निर्देश पर पुलिस ने वैज्ञानिक और तथ्यपरक साक्ष्यों के आधार पर जांच पूरी की। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। थाना बार पुलिस, कोर्ट पैरोकार और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद 19 सितंबर को न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।
Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
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