लखनऊ में मकान की छत पर बना दिया स्वीमिंग पूल:LDA ने कहा- 15 दिन में हटाओ, वरना हम गिरा देंगे

लखनऊ के गोमती नगर के विराज खंड में एक रिहायशी मकान की छत पर बना स्वीमिंग पूल अब मालिक के लिए सिरदर्द बन गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने इसे अवैध निर्माण मानते हुए 15 दिन में खुद हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है। ऐसा न करने पर प्राधिकरण खुद बुलडोजर चलवाएगा और खर्च भी मकान मालिक से वसूलेगा। छत पर बना पूल, बगल वाले ने की शिकायत विराज खंड भूखण्ड संख्या-1/137 पर बने तीन मंज़िला घर में मकान मालिक ने स्वीकृत नक्शे के विपरीत जाकर तीसरी मंज़िल (छत) पर एक कमरे के साथ स्वीमिंग पूल बना लिया। पड़ोस में रहने वालों को यह बात नागवार गुज़री। उन्होंने एलडीए से इसकी शिकायत कर दी और कहा कि इतनी ऊँचाई पर भारी जलभर वाला स्ट्रक्चर कभी भी हादसे का कारण बन सकता है। सेटबैक भी कवर, नक्शा भी नहीं जमा LDA की प्रवर्तन टीम ने स्थल का निरीक्षण किया, तो पाया गया कि मकान में सामने, पीछे और साइड का जरूरी 3.05 मीटर का सेटबैक पूरा तरीके से कवर कर दिया गया है। छत पर बने कमरे और स्वीमिंग पूल के लिए कोई शमन नक्शा भी जमा नहीं किया गया है। प्राधिकरण के अनुसार, निर्माण पूरी तरह नियमों के खिलाफ है। 55 बार मिला मौका, लेकिन जवाब नहीं एलडीए ने मकान मालिक को 55 बार सुनवाई का मौका दिया, लेकिन न कोई वैध कागज़ जमा हुआ, न ही निर्माण हटाया गया। नतीजतन, अब ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया है। अगर 15 दिन के भीतर स्वीमिंग पूल और अतिरिक्त निर्माण नहीं हटाया गया, तो एलडीए खुद मौके पर जाकर अवैध हिस्से को गिराएगा।

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Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर