रुदौली नगर पालिका में नई टैक्स प्रणाली:25 गांवों के 8 हजार घर, खाली प्लॉट और धार्मिक स्थल भी टैक्स के दायरे में

जिले के रुदौली नगर पालिका परिषद में नई स्वकर प्रणाली लागू होने जा रही है। परिषद के विस्तार में शामिल हुए 25 गांवों के लगभग 8 हजार आवासीय और व्यवसायिक संपत्तियां टैक्स के दायरे में आएंगी। नगर पालिका कर्मचारी गृहस्वामियों के घर-घर जाकर क, ख, ग, घ फॉर्म बांट रहे हैं। 85-90 प्रतिशत फॉर्म का वितरण पूरा हो चुका है। गृहस्वामियों को एक सप्ताह के भीतर फॉर्म भरकर जमा करना होगा। नई कर प्रणाली में बाजार क्षेत्र में 75-80 पैसे और ग्रामीण क्षेत्र में 75 पैसे प्रति वर्ग फुट की दर से टैक्स वसूला जाएगा। खाली प्लॉट पर भी हाउस टैक्स लगेगा। मकान में कमरों की संख्या के आधार पर टैक्स तय होगा। सीढ़ी और रसोईघर पर 20 प्रतिशत छूट मिलेगी। नदी-नाले के किनारे बने मकानों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाएगी। टैक्स प्रभारी अभिनव कुमार के अनुसार, सड़क की चौड़ाई के आधार पर टैक्स निर्धारित किया जाएगा। सड़कों को 0-9, 9-18 और 18-30 मीटर की श्रेणियों में बांटा गया है। सरकारी भवन, विश्वविद्यालय, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कब्रिस्तान और श्मशान भूमि भी टैक्स के दायरे में आएंगे। धार्मिक स्थलों पर किए गए व्यवसायिक निर्माण पर अलग से टैक्स देना होगा। परिसीमन के बाद नगर पालिका का क्षेत्र 8 से बढ़कर 32 वर्ग किलोमीटर हो गया है। पहले 6,507 रिहायशी और व्यवसायिक संपत्तियां थीं। नगर पालिका परिसीमन में शामिल किए गए गांवों में जल जीवन मिशन के तहत जल निगम की बनवाई पानी की टंकियां भी नगर पालिका परिषद के अधीन हो जाएंगी। टैक्स प्रभारी अभिनय कुमार ने बताया कि पाइपलाइन के सौ मीटर की परिधि में आने वाले गृहस्वामी कनेक्शन ले या न लें उन्हें 50 रुपए प्रतिमाह जल मूल्य टैक्स देना होगा।

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Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर