रंगदारी मामले में अखिलेश दुबे को मिली जमानत:कांग्रेस नेता से 10 लाख रंगदारी मांगने का है आरोप, 10 आरोपी है नामजद

कांग्रेस नेता संदीप शुक्ला से रंगदारी के मुकदमे में बढ़ी दो धाराओं में आज एडीजे–1 सुदामा प्रसाद की कोर्ट ने आरोपी एडवोकेट अखिलेश दुबे की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। बता दें कि कांग्रेस नेता ने अखिलेश दुबे पर 10 लाख रंगदारी मांगने के मामले में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस ने दो धाराएं बढ़ा दी थी। यह था पूरा मामला… कांग्रेस नेता संदीप शुक्ला ने अखिलेश दुबे व पप्पू स्मार्ट समेत 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि राजा ययाति के किले और पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले हिस्ट्रीशीटर पप्पू स्मार्ट के गिरोह के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जिससे रंजिश मानकर गिरोह के लोगों ने अखिलेश दुबे के साथ मिलकर उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के दो फर्जी मुकदमे दर्ज कराए थे। मुकदमा खत्म कराने के नाम पर उक्त आरोपियों ने उसे 10 लाख रंगदारी मांगी थी। लोकलाज के भय से उन्होंने एक लाख रुपए दिए, लेकिन इसके बाद भी यह लोग नहीं माने थे। जिसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले में पहले रंगदारी, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी में रिमांड लिया गया था, जिसमें अखिलेश को जमानत भी मिल गई थी। लेकिन बाद में विवेचक ने धारा 195 (झूठे साक्ष्य देने) व 211 (किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से अपराध का झूठा आरोप लगाने) की बढ़ोत्तरी की गई थी। अखिलेश को दोबारा दाखिल करनी पड़ी थी जमानत अर्जी इस पर अखिलेश को दोबारा जमानत अर्जी दाखिल करनी पड़ी। अर्जी में गलत तरीके से धाराएं बढ़ाने की बात कही गई, जबकि अभियोजन की ओर से अखिलेश के खिलाफ गंभीर आरोप होने की बात कही गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अखिलेश की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

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