मैनपुरी में जानलेवा हमले के चार दोषी करार:20 साल बाद 4 को सजा, 20-20 हजार रुपए लगाया जुर्माना
मैनपुरी में 20 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में एडीजे एफटीसी कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी दोषियों को कारावास की सजा सुनाई है। इनमें से दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास और 20-20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी गई है। वहीं, अन्य दो आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास के साथ 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला किशनी थाना क्षेत्र के ग्राम खिदरपुर से संबंधित है। शिकायतकर्ता श्रीदयाल तिवारी ने 4 नवंबर 2005 को किशनी पुलिस में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि 4 सितंबर 2005 की शाम वह अपने परिवार के साथ घर में खाना खा रहे थे। इसी दौरान ग्रामवासी सुनील दुबे, प्रताप सिंह, लालाराम और वीरेंद्र कुमार उनके घर आए। उन्होंने ईंट-पत्थर फेंकने का आरोप लगाते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी और फायरिंग भी की। इस हमले में परिवार के तीन सदस्य घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीदयाल तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया था। जांच पूरी होने के बाद, पुलिस ने 20 फरवरी 2006 को सभी चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत में दोषी ठहराए गए दोषियों को अदालत से जेल भेज दिया गया।
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