मेरठ: विधान परिषद मतदाता सूची पुनरीक्षण पर बैठक:स्नातक-शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के अधिकारियों को दिए निर्देश
मेरठ। जिलाधिकारी डॉ. वी.के. सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद निर्वाचन-2026 की मतदाता सूची के ‘डी-नोवो’ पुनरीक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तैनात पदनामित और अतिरिक्त पदनामित अधिकारियों ने भाग लिया। निर्वाचन के लिए एक नवंबर निर्धारित की गई है। जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आवश्यकतानुसार सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को परिषदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। आयोग के निर्देशानुसार, जनपद के मतदान केंद्रों पर स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए नागरिकों से फॉर्म 18 और 19 प्राप्त करने हेतु अधिकारियों को नामित किया गया है। समस्त पदनामित एवं अतिरिक्त पदनामित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे सार्वजनिक सूचना जारी होने के समय से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक बिना किसी चूक के कार्य करें। फॉर्म 18 अथवा 19 में प्राप्त आवेदन पत्रों के सभी कॉलम अनिवार्य रूप से भरे होने चाहिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि सभी कॉलम नहीं भरे जाते हैं, तो मतदाता सूची पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। इसलिए, फॉर्म प्राप्त करते समय उनकी पूर्ण जांच करना अनिवार्य है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 18 में आवेदन करना होता है। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो अर्हक तारीख (01 नवंबर 2025) से कम से कम तीन वर्ष पहले भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक है या निर्धारित समकक्ष योग्यता रखता है, और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी है, वह स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है।
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