मारपीट और गाली-गलौज मामले में चार दोषी करार:महराजगंज में कोर्ट ने एक दिन की न्यायिक हिरासत की सजा सुनाई, 1500 रुपए का जुर्माना लगाया

महराजगंज। फरेंदा न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 15 साल पुराने मारपीट और गाली-गलौज के एक मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया है। अदालत ने चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा (साधारण कारावास) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 1500-1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त को 20 दिन की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में महराजगंज जनपद के पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर निवासी दीपचंद, परमादेवी, मीना और धुना उर्फ बेन्ना शामिल हैं। यह मामला वर्ष 2010 का है, जब पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया था कि इन अभियुक्तों ने आपसी विवाद के चलते मारपीट की थी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। घटना की रिपोर्ट स्थानीय पुरन्दरपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष ठोस साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान प्रस्तुत किए। इन साक्ष्यों और बयानों के आधार पर ही अदालत ने अभियुक्तों को दोषी पाया। इस संबंध में पुरन्दरपुर कोतवाल मनोज कुमार राय ने बताया कि मारपीट के इस मामले में न्यायालय द्वारा चार अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है।

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