भदोही पुलिस ने वारंटी के घर पर नोटिस चस्पा किया:न्यायालय में पेश न होने पर संपत्ति होगी जब्त, धारा-82 में कार्रवाई
भदोही पुलिस ने एक फरार वारंटी अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर धारा-82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने अभियुक्त के निवास पर मुनादी कराई और नोटिस चस्पा किया। यदि अभियुक्त न्यायालय में पेश नहीं होता है, तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यह मामला कोतवाली भदोही से संबंधित है, जहां नगर के तकिया कल्लन शाह मोहल्ला निवासी निजामुद्दीन पुत्र स्व. समीउल्लाह के विरुद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा-138 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। निजामुद्दीन अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा था। न्यायालय के आदेश के बाद, कोतवाली भदोही के उपनिरीक्षक इंद्रभूषण मिश्र के नेतृत्व में एक पुलिस टीम अभियुक्त के निवास स्थान तकिया कल्लन शाह पहुंची। पुलिस ने वहां उद्घोषणा कर मुनादी कराई और गवाहों की मौजूदगी में न्यायालय से जारी धारा-82 सीआरपीसी की नोटिस को अभियुक्त के घर पर चस्पा किया। अभियुक्त को एक निश्चित तिथि तक न्यायालय के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है। यदि वह निर्धारित अवधि के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो नियमानुसार उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
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