ब्राजीलियाई नागरिक को भारत में अवैध प्रवेश पर मिला दंड:महराजगंज कोर्ट ने एक साल कारावास की सजा सुनाई, दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया
महराजगंज। नेपाल से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले एक ब्राज़ीलियाई नागरिक को महराजगंज की एक अदालत ने एक साल के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया।यह मामला 8 अक्टूबर 2024 का है, जब सोनौली पुलिस थाना क्षेत्र के डंडा हेड के पास गश्त कर रही थी। पुलिस ने नेपाल की ओर से भारत में प्रवेश करते हुए एक संदिग्ध विदेशी नागरिक को देखा। पूछताछ करने पर उसने अपनी पहचान ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो निवासी जोकिम डॉस सैंटोस नेटो के रूप में बताई।जांच में सामने आया कि जोकिम डॉस सैंटोस नेटो के पास भारत में प्रवेश करने के लिए वैध वीज़ा नहीं था। उसने स्वीकार किया कि वह नेपाल घूमने आया था और बिना वीज़ा के भारत में घुसपैठ कर रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।मुकदमे की सुनवाई के दौरान, लोक अभियोजक प्रविंद्र कुमार दिवाकर ने अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य और गवाह पेश किए। बचाव पक्ष ने रियायत की अपील की, लेकिन अदालत ने सभी साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी पाया।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव ने जोकिम डॉस सैंटोस नेटो को एक वर्ष के साधारण कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। नौतनवा के सीओ अंकूर गौतम ने बताया कि न्यायालय की ओर से एक अभियुक्त को सजा सुनाई गई है।
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