बुलंदशहर में 2016 के हत्याकांड का फैसला:तीन दोषियों को उम्रकैद, 55-55 हजार का जुर्माना
बुलंदशहर के सिकंदराबाद में 2016 में हुई सुनील तायल की हत्या के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। एडीजे एफटीसी द्वितीय मनोज कुमार की कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 55 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। 17 दिसंबर 2016 को मोहल्ला रमपुरा में सुनील तायल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पुत्र लव तायल ने गांव सराय झाझर निवासी संजीव जोशी, आजाद नगर निवासी अनस और मोहल्ला रमपुरा निवासी आमिर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने संजीव जोशी और आमिर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। घटना के बाद फरार हुए संजीव जोशी और आमिर को पुलिस ने 25 दिसंबर 2016 को पकड़ा। गिरफ्तारी के दौरान दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। इस मामले में कोर्ट ने दोनों को 10-10 साल की सजा और 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। इससे पहले मई 2016 में भी संजीव जोशी ने सुनील तायल पर हमला किया था। इस मामले में भी कोर्ट ने संजीव को 10 साल की सजा सुनाई है। पुलिस ने 22 मार्च 2017 को तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
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