बुलंदशहर में डकैती के दौरान हत्या:35 साल बाद दोषी को 10 साल की सजा, 20 हजार जुर्माना
बुलंदशहर में पहासू क्षेत्र के वेदरामपुर गांव में 35 साल पहले हुई डकैती के दौरान हत्या के एक मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला घटना के 35 साल बाद आया है। अभियोजक विजय कुमार शर्मा ने बताया कि यह घटना 31 जुलाई 1990 को हुई थी। आरोपी नब्बू उर्फ नवाब गांव निवासी नरेंद्र सिंह पुत्र शरण सिंह के घर में डकैती के इरादे से घुसा था।डकैती के दौरान आहट होने पर नरेंद्र सिंह की नींद खुल गई। इस पर आरोपी नब्बू उर्फ नवाब ने तमंचे से गोली चला दी, जिससे नरेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 28 मार्च 1992 को आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अब न्यायाधीश वरुण मोहित निगम की कोर्ट ने आरोपी नब्बू उर्फ नवाब को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 20,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
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