बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ बेचने पर कार्रवाई:प्रतापगढ़ में 11 खाद्य मामलों में 9.40 लाख का जुर्माना

प्रतापगढ़ में खाद्य पदार्थों की बिक्री से संबंधित 11 मामलों में कुल 9 लाख 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-द्वितीय अभय कुमार सिंह ने बताया कि अर्थदंड अवमानक और बिना रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए अधिरोपित किया गया है। इन मामलों में विभिन्न व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया गया है। लालगंज के कमल जीत यादव और जेठवारा के माता प्रसाद यादव पर बिना रजिस्ट्रेशन अवमानक मिश्रित दूध बेचने के लिए 80-80 हजार रुपये का अर्थदंड लगा। देल्हूपुर के सौरभ यादव पर अवमानक गाय का दूध बेचने के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। फतनपुर के विक्रेता मनीष पाण्डेय और मालिक पुनीत पाण्डेय पर अवमानक खोया बेचने के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये, जबकि कुण्डा के बब्बू यादव पर बिना रजिस्ट्रेशन अवमानक खोया बेचने के लिए भी 1 लाख 50 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। फतनपुर के मुकेश और हथिगवां के करन कुमार सरोज पर अवमानक मिश्रित दूध बेचने के लिए 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। पट्टी के गुलाम अली पर बिना रजिस्ट्रेशन मुर्गे का मांस बेचने के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगा। सांगीपुर के असगर अली, जेठवारा के बृजेश कुमार शुक्ल और कन्धई के अजीत मिश्र पर बिना रजिस्ट्रेशन अवमानक भैंस का दूध, अवमानक मिश्रित दूध बेचने के लिए 50 हजार, 50 हजार और 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। सितंबर 2025 में जारी आदेश के अनुसार, यदि ये खाद्य कारोबारी 15 दिनों के भीतर निर्धारित कोषागार हेड में अर्थदंड की राशि जमा नहीं करते हैं, तो इसकी वसूली भू-राजस्व की तरह की जाएगी।

Curated by DNI Team | Source: https://ift.tt/e9pnRdE