बलिया में धारा 163 लागू:त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर 27 सितंबर से 7 नवंबर तक प्रभावी
बलिया में आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 (पूर्व में धारा-144) लागू कर दी है। यह आदेश 27 सितंबर से 07 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। इसमें दशहरा, मूर्ति विसर्जन, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा जैसे त्योहार और सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा.) परीक्षा-2025 तथा सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा (प्रा.) परीक्षा-2025 शामिल हैं। धारा-163 के तहत, जनपद सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एकत्रित नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार का जुलूस, धरना प्रदर्शन आयोजित नहीं किया जाएगा और न ही ऐसी कोई अफवाह फैलाई जाएगी जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबंध पारंपरिक, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों, रीति-रिवाजों और जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, चाकू, भाला, फरसा, बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल जैसे आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार और किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा। यह प्रतिबंध सिखों द्वारा पारंपरिक रूप से धारण किए जाने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। वृद्ध, बीमार, विकलांग और अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी या छड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों, सड़कों, मकानों के अंदर अथवा छत पर ईंट, पत्थर, शीशा, बोतल, कांच के टुकड़े या विस्फोटक आदि एकत्र नहीं किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति नई परंपरा अथवा गैर-पारंपरिक कार्य/कार्यक्रम नहीं करेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा ऐसा प्रचार, भाषण या कैसेट नहीं बजाया जाएगा जिससे शांति भंग हो। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ और अन्य संचार संबंधी उपकरण तथा आईटी गैजेट्स ले जाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर की परिधि में कोई भी फोटोकॉपी मशीन या साइबर कैफे खुला नहीं रहेगा। परीक्षा केंद्र पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर परीक्षा केंद्रों से न्यूनतम 500 मीटर की परिधि में या परीक्षा स्थल पर नहीं जाएगा।़ जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 (पूर्व में भारतीय दंड संहिता की धारा-188) के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
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