बलिया में दहेज हत्या के मामले में अदालत का फैसला:4 आरोपियों को 10-10 साल की सजा, 35-35 हजार का जुर्माना भी लगा
बलिया में दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। चार आरोपियों को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 10-10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने चारों आरोपियों को 35-35 हजार रुपये का अर्थ दण्ड से भी दण्डित किया है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला बैरिया थाना क्षेत्र का है। जहां 04 मई 2021 को शिकायतकर्ता ने ससुराल पक्ष के लोगों पर शिकायतकर्ता की बेटी को जहर देकर तथा गला घोंटकर हत्या किये जाने का आरोप लगाया था। जिस पर पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मुकदमे में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आर आरोपियों रिपुन्जय वर्मा, मृत्युन्जय वर्मा, तपेस्वरी देवी तथा प्रियंका को दोषसिद्ध पाते हुए 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। वहीं 35-35 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थ दण्ड अदा करने पर आरोपियों को 06 -06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अभियोजन अधिकारी DGC संजीव कुमार सिंह रहे।
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