बदायूं में पॉक्सो एक्ट के दोषी को 10 साल कैद:नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में कोर्ट का फैसला, 40 हजार का जुर्माना भी लगाया

बदायूं में पॉक्सो एक्ट के तहत एक नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने दोषी पर 40 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की यह राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के तौर पर दी जाएगी। यह मामला 28 नवंबर 2017 का है, जब पीड़िता के पिता ने दातागंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी खेत पर काम कर रहे अपने मामा को खाना देने जा रही थी। रास्ते में गांव का ही छोटेलाल मिला, जिसने बदनीयती से बच्ची को पकड़ा और गन्ने के खेत में खींचने की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने पर गांव वाले और परिजन मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी छोटेलाल वहां से भाग निकला। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना की और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाया। इसके बाद उसे 10 साल कैद और 40 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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