प्रतापगढ़ में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास:हत्या के दोषी करार, 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया
प्रतापगढ़ में दो सगे भाइयों को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने यह फैसला सुनाया। दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। घटना 10 अगस्त 2023 को हुई थी। दोषी मोहम्मद शकील और मोहम्मद नईम, पुत्रगण अब्दुल मोहीद, चमरूपुर पठान, थाना जेठवारा के निवासी हैं। उन्होंने शरीफ उर्फ मिस्टर की लाठी, डंडे और फरसे से पीटकर हत्या की थी। राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश शर्मा और एडीजीसी विक्रम सिंह ने की। वादिनी अवरून निशा, पत्नी मोहम्मद मुस्तफा, निवासी चमरूपुर पठान, थाना जेठवारा के अनुसार, घटना 10 अगस्त 2023 को रात 9:30 बजे हुई थी। अवरून निशा को फोन पर सूचना मिली थी कि उनकी बेटी का ससुराल वालों से विवाद हो गया है। यह सुनकर वादिनी अपने पुत्र शरीफ उर्फ मिस्टर और पोते सोहेल के साथ विपक्षी के घर गईं। वहां पहले से घात लगाए बैठे मोहम्मद शकील, मोहम्मद नईम, मोहम्मद कैफ और हाजिरा बानो ने एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके से शरीफ पर कुल्हाड़ी, फरसे, लोहे की रॉड और डंडे से हमला कर दिया। हमले में शरीफ मौके पर ही गिर गया। उसे मांधाता अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के सिर पर गंभीर चोटें आई थीं। इस मामले में अभियुक्त हाजिरा बानो को संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। पुलिस ने विवेचना के उपरांत मोहम्मद नईम, मोहम्मद शकील और हाजिरा बानो के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
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