पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया को मिली पैरोल:बेटी की शादी के लिए मिली एक माह की पैरोल, जवाहर पंडित हत्याकांड में मिली है उम्रकैद

नैनी सेंट्रल जेल में बंद पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया को बेटी की शादी के लिए एक महीने की पैरोल मिली है। शुक्रवार को शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर जेल प्रशासन को निर्देश भेज दिए। पैरोल की मंजूरी के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही कपिलमुनि करवरिया सलाखों से बाहर आकर बेटी की शादी की तैयारियों में शामिल होंगे। पूर्व विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड में कपिलमुनि करवरिया समेत 4 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इसी मामले में उनके भाई और पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की सजा पहले ही माफ हो चुकी है। शासन से जारी निर्देश के मुताबिक, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा के तहत बंदी संख्या 511/19 कपिलमुनि करवरिया को पुत्री के विवाह के लिए एक माह की अस्थायी पैरोल (दंड का अस्थाई निलंबन) पर रिहा किए जाने का आदेश है। शांति बनाए रखने की शर्त पर पैरोल शासन ने पैरोल के दौरान बंदी पर कई शर्तें भी लगाई हैं। करवरिया को अच्छे आचरण, शांति व्यवस्था बनाए रखने और समय पूरा होने पर जेल में वापस लौटने की लिखित जमानत व निजी मुचलका दाखिल करना होगा। पैरोल की अवधि के दौरान वह अपने निवास स्थान के थाने में नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज कराते रहेंगे। इसके साथ ही यह भी शर्त है कि करवरिया के खिलाफ कोई मामला न्यायालय में लंबित न हो और उनका जेल आचरण संतोषजनक पाया गया है। पैरोल की अवधि को सजा की अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा। पैरोल खत्म होने पर अगर वह नियत तारीख पर जेल में हाजिर नहीं होते हैं, तो बंदी और उसके जमानतदारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

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