पिथौरागढ़ में नाबालिग से रेप करने वाले को सजा:10 साल की जेल और 20 हजार रुपए जुर्माना, दोषी यूपी का
पिथौरागढ़ की स्पेशल सेशन कोर्ट ने नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे 10 साल की जेल और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 2024 में कोतवाली धारचूला क्षेत्र में एक व्यक्ति ने शिकायत दी, जिसमें उसने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति द्वारा उनकी बेटी का शारीरिक शोषण किया है। इस शिकायत के आधार पर कोतवाली धारचूला में अभियुक्त राजू निवासी ग्राम सदीला, हरदोई उत्तर प्रदेश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच एसआई मेघा शर्मा ने की। जांच प्रक्रिया के तहत आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पेशल सेशन जज शंकर राज ने अभियुक्त राजू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। यदि वह जुर्माने का भुगतान नहीं करेगा, तो उसे पांच साल की अतिरिक्त जेल होगी। मामले की पैरवी एडीजीसी प्रेम सिंह भंडारी ने की।
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