न्यायिक आदेश के बावजूद भरण-पोषण से वंचित पत्नी:रामपुर में मासूम बेटी के साथ दर-दर भटक रही महिला, पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई
रामपुर में पारिवारिक विवादों में भरण-पोषण को लेकर अदालत के आदेश के बाद भी कार्रवाई न होने पर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पुलिस आदेशों का पालन करने में गंभीरता नहीं दिखा रही। पहले भी जारी हुआ था वसूली और गिरफ्तारी वारंट मामला मिलक खानम थाना क्षेत्र का है। अदालत ने पहले भी पति के खिलाफ भरण-पोषण की रकम वसूलने के लिए सशर्त वसूली वारंट और गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।वारंट प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष थाना मिलक खानम और पुलिस अधीक्षक रामपुर के माध्यम से भेजा गया था। पुलिस ने न रकम वसूली, न गिरफ्तारी की न्यायालय ने आदेश दिया था कि या तो पति से रकम वसूलकर जमा कराई जाए, या फिर उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए।लेकिन अब तक न तो रकम न्यायालय में प्रस्तुत की गई और न ही आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया। पत्नी की स्थिति गंभीर, हर तारीख पर पहुंच रही अदालत पीड़िता (पत्नी) हर तिथि पर अदालत में उपस्थित हो रही है। उसने बताया कि धन के अभाव में उसे अपना भरण-पोषण करने में बेहद कठिनाई हो रही है।न्यायालय ने भी माना कि थाना पुलिस आदेशों के अनुपालन में रुचि नहीं दिखा रही है।
Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
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