नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के मामले में दो दोषी:कोर्ट ने 20 साल के कारावास के साथ 60 हजार का जुर्माना लगाया

बहराइच जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है, जिसका भुगतान न करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला सात साल पुराना है। कैसरगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अरविंद और ओंकार नामक दो युवकों पर अपनी नाबालिग बेटी का अपहरण और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376डी और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो दीपकांत मणि की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह और संतोष सिंह ने मामले की गंभीरता पर जोर देते हुए आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें 20 साल के कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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