नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को आजीवन कारावास की सजा:जालौन कोर्ट ने 50 हजार का लगाया जुर्माना, पीड़ित को मिला 30 हजार
जालौन मैं नाबालिग किशोरी से छेड़खानी और मारपीट के एक गंभीर मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सख्त सजा सुनाई है। इसके साथ ही, न्यायालय ने उस पर 50,000 रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने यह फैसला सुनाया। सजा पाने वाले आरोपी का नाम रोहित वर्मा है, जो कोतवाली उरई के चौरसी नई बस्ती का निवासी है। क्या था मामला… घटना 31 जुलाई 2020 की है। अपर शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया और विश्वजीत सिंह गुर्जर ने संयुक्त रूप से बताया कि रोहित वर्मा ने गांव की एक नाबालिग किशोरी के घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की थी। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। पीड़िता के पिता ने तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला पंजीकृत किया। पुलिस ने 23 अगस्त 2020 को इस मामले में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था और 16 फरवरी 2021 को आरोपी रोहित के खिलाफ आरोप तय किए गए। लगभग 5 साल तक चले इस ट्रायल के दौरान, अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के सामने छह गवाह पेश किए। शुक्रवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए, न्यायाधीश ने आरोपी रोहित वर्मा को आजीवन कारावास की सजा दी। जुर्माने की 50,000 की राशि में से, कोर्ट ने 30,000 की राशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।
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