नगर पालिका ने मजार को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बताया:बलरामपुर में हटाने की प्रक्रिया तेज, दो नोटिस जारी
बलरामपुर के बड़ा पुल चौराहा स्थित शहीद मर्द बाबा की मजार को नगर पालिका प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण घोषित किया है। इसे हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, और इस संबंध में मोहल्ला टेढ़ी बाजार निवासी फैजान खान को अब तक दो नोटिस जारी किए गए हैं। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी लाल चंद्र मौर्य ने बताया कि पहली नोटिस 8 सितंबर को जारी की गई थी। इसमें मजार को अवैध बताते हुए सात दिन के भीतर स्वयं हटाने और भूमि से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। जवाब में फैजान खान ने मजार से जुड़े प्रमुख लोगों के जिले से बाहर होने का हवाला देते हुए 15 दिन की मोहलत मांगी थी। इसके बाद, 16 सितंबर को दूसरी नोटिस जारी की गई। नगर पालिका ने फैजान के जवाब को असंतोषजनक बताते हुए तीन दिनों की अंतिम मोहलत दी। चेतावनी दी गई कि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर नगर पालिका स्वयं कार्रवाई करेगी। अतिक्रमण हटाने के लिए मिली थी चेतावनी फैजान खान ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि यह मामला उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन है। उन्होंने नगर क्षेत्र में मौजूद अन्य अतिक्रमणों पर कार्रवाई न होने का मुद्दा भी उठाया है। अधिशासी अधिकारी मौर्य ने पुष्टि की कि दोनों नोटिस फैजान खान को विधिवत रूप से दिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मजार से जुड़े मामले में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद लिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में प्रशासनिक कार्रवाई की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। स्थानीय नागरिकों में भी इस विषय को लेकर उत्सुकता बनी हुई है।
Curated by DNI Team | Source: https://ift.tt/1OLrtUE
Leave a Reply