देवरिया और सलेमपुर SDM को कोर्ट ने किया तलब:न्यायालय के आदेश के बावजूद जमीन कुर्की की कार्रवाई नहीं, 17 और 29 अक्टूबर को होंगे पेश
देवरिया के परिवार न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में न्यायिक आदेशों की अवहेलना को लेकर देवरिया और सलेमपुर के एसडीएम को तलब किया है। प्रधान न्यायाधीश ब्रदी विशाल पांडेय ने दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। पहला मामला उर्मिला बनाम राजेंद्र इजरा वाद से जुड़ा है। न्यायालय ने विपक्षी की जमीन कुर्क करने का आदेश दिया था। एसडीएम देवरिया ने 15 जुलाई को न्यायालय में नीलामी प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का आश्वासन दिया था। न्यायालय ने अगली सुनवाई 18 अगस्त तय की थी। लेकिन न तो नीलामी हुई और न ही कोई रिपोर्ट पेश की गई। इस पर न्यायालय ने एसडीएम देवरिया को 29 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है। दूसरा मामला सरिता देवी व अन्य बनाम अनूप का है। न्यायालय ने 29 जुलाई को एसडीएम सलेमपुर को उपस्थित होने का आदेश दिया था। लेकिन एसडीएम ने न तो पेशी दी और न ही आदेश का पालन किया। न्यायालय ने इसे अधिकारियों का मनमाना रवैया करार दिया है। एसडीएम सलेमपुर को 17 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया गया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना न्याय व्यवस्था के प्रति उदासीनता दर्शाती है। दोनों अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य की गई है। इस कार्रवाई से प्रशासनिक गलियारों में हलचल मची है। माना जा रहा है कि अब अधिकारियों को न्यायालय के आदेशों के पालन में अधिक सतर्कता बरतनी होगी।
Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
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