चौकीदार की हत्या में कोर्ट का फैसला:रंजिश में हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 5000 का जुर्माना
जिले के थाना महाराजगंज क्षेत्र के जगदीशपुर चंदौली गांव निवासी भगवानदीन पुत्र केदारनाथ महाराजगंज थाने का चौकीदार था। जिसकी डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। महाराजगंज थाने के चौकीदार भगवान दीन की हत्या के मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। अपर जिला जज इंद्रजीत सिंह की अदालत ने आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना 11 फरवरी 2019 की है। मृतक के बेटे संदीप गौड़ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके पिता सुबह घर से निकले थे। रात तक वापस नहीं आने पर फोन किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वह अपनी मां कुसुम देवी और भाई संतोष वर्मा के साथ खोजने निकले। ज्योतिया सराय सागर के पास उन्होंने देखा कि शिवनारायण उर्फ रामनयन अपने एक साथी के साथ उनके पिता की पिटाई कर रहा था। भगवान दीन की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। जांच में सामने आया कि यह हत्या रंजिश के कारण की गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद शिवनारायण के खिलाफ हत्या का आरोप पत्र अदालत में पेश किया। सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई।
Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
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