गवाह ससुर की हत्या: 4 दोषियों को 10 साल कैद:फतेहपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला, 40 हजार जुर्माना भी लगा
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बहू के साथ छेड़खानी के मामले में गवाह ससुर की हत्या के 8 साल पुराने मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने सभी दोषियों को 10-10 साल कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने बताया कि मृतक शंभू के पुत्र रघुवीर ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया गया था कि गांव के धौकल उर्फ सुरेंद्र ने उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी और मारपीट की थी। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद शंभू गवाह थे। बहू के मुकदमे में गवाह होने की इसी रंजिश में आरोपियों ने 14 मार्च 2017 की रात करीब 8 बजे शंभू के साथ मारपीट की। इसके बाद उन्हें जबरन शराब में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे उनकी मौत हो गई थी। घटना की जानकारी मिलने पर उसी रात 11 बजकर 50 मिनट पर पुलिस को सूचना दी गई थी। मामले में मुकदमा दर्ज होने के 8 साल बाद, एएसजे कोर्ट नंबर 3 के जज अविजित भूषण ने 6 गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने पिंटू, गंगा सागर, धौकल उर्फ सुरेंद्र और खिलाड़ी नामक चार आरोपियों को दोषी पाया। इन सभी को 10-10 साल की कैद और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
Curated by DNI Team | Source: https://ift.tt/jvw7sVp
Leave a Reply