खुदकुशी को उकसाने में उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक:संतकबीरनगर के मामले में हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस भेजा, मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में आरोपी गोविंद यादव के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर राज्य सरकार सहित विपक्षी से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 11नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने दिया है। इनका कहना था कि शिकायतकर्ता के बेटे की मौत हो गई। उसने संतकबीरनगर के धनघटा थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज की। पुलिस विवेचना में खुदकुशी का खुलासा हुआ और चार्जशीट दाखिल की गई।कहा लोन मांगने को लेकर तनाव बढ़ा और घटना घटी ।याची पर उकसाने का आरोप है।याची का कहना है कि उसे बिना सबूत फंसाया गया है। इसलिए केस कार्यवाही रद की जाय। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना।

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Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर