उपभोक्ता आयोग ने रेलवे पर लगाया जुर्माना:रूट बदलने पर यात्री को टिकट का पैसा नहीं मिला था, देने होंगे साढ़े 16 हजार रुपए
संभल स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने रेलवे के मंडलीय कार्यालय मुरादाबाद को एक यात्री को मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रेन का मार्ग बदलने के कारण यात्री को टिकट का पैसा वापस नहीं मिला था। आयोग ने रेलवे को टिकट मूल्य, नोटिस व्यय, मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में कुल 16,560 रुपए और ब्याज चुकाने का निर्देश दिया है। यह मामला चंदौसी निवासी रमेश बाबू शर्मा से संबंधित है। उन्होंने 12 जुलाई 2023 को गाड़ी संख्या 15012 चंडीगढ़-लखनऊ एक्सप्रेस से रुड़की से चंदौसी तक की यात्रा के लिए 360 रुपए का टिकट आरक्षित कराया था। हालांकि, अत्यधिक वर्षा के कारण ट्रेन का मार्ग बदल दिया गया और वह रुड़की रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची, जिससे शर्मा यात्रा नहीं कर पाए। रमेश बाबू शर्मा ने रुड़की के टिकट काउंटर पर अपनी टिकट की धनराशि वापस मांगी, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय से संपर्क किया। अधिवक्ता ने रेलवे विभाग को एक नोटिस भेजकर टिकट की धनराशि और नोटिस भेजने का शुल्क 1200 रुपए की मांग की। रेलवे ने इस मांग का अनुपालन नहीं किया। रेलवे द्वारा मांग पूरी न करने पर, रमेश बाबू शर्मा की ओर से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, संभल स्थित बहजोई में एक परिवाद दायर किया गया। आयोग ने रेलवे विभाग को तलब कर टिकट की धनराशि न देने का कारण पूछा, जिस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आयोग ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय ने आयोग को बताया कि जब ट्रेन स्टेशन पर आई ही नहीं, तो रमेश बाबू शर्मा को अन्य साधनों से यात्रा पूरी करनी पड़ी, जिससे उन्हें अतिरिक्त समय और धन खर्च करना पड़ा। आयोग के अध्यक्ष राम अचल यादव और सदस्य नमिता दुबे ने बहस सुनने के बाद 16 सितंबर 2025 को यह आदेश पारित किया।
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